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इन आठ राज्यों में हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति- जानिये कैसे होता है राज्यपाल का चुनाव? और क्या हैं राज्यपाल की भूमिका व जिम्मेदारियां (New Governors Appointed In 8 States)

 

इन आठ राज्यों में हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति- जानिये कैसे होता है राज्यपाल का चुनाव? और क्या हैं राज्यपाल की भूमिका व जिम्मेदारियां (New Governors Appointed In 8 States) | Bankersadda Hindi_0.1


President Ram Nath Kovind Appointed New Governors In 8 States| राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है? | राज्यपाल की भूमिका और जिम्मेदारियां


भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने आठ राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं. हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं. वर्तमान राज्यपालों में से कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है, कुछ अन्य में नई नियुक्तियां की गई हैं.

 


List of New Governors appointed in these 8 states : आठ नए राज्यपालों की पूरी सूची:

क्र.सं. 

राज्य 

नए
राज्यपाल
 

1.

कर्नाटक

थावरचंद
गहलोत

2.

मध्य
प्रदेश

मंगूभाई
छगनभाई पटेल
 

3.

मिजोरम

डॉ.हरि
बाबू कमभमपति

4.

हिमाचल
प्रदेश

राजेंद्र
विश्‍वनाथ आर्लेकर

5.

गोवा

पी एस
श्रीधरन पिल्लई
 

6.

त्रिपुरा

सत्यदेव
नारायण आर्य

7.

झारखंड

रमेश बैस

8.

हरियाणा

बंडारू
दत्तात्रेय
 

राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 के तहत, गवर्नर पद के लिए जरुरी पात्रता निम्न हैं, वे इस प्रकार हैं:

एक राज्यपाल के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:

  • भारत का नागरिक हो.
  • कम से कम 35 साल की उम्र हो.
  • संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य न हो.
  • लाभ के पद पर न हो.


राज्यपाल की भूमिका और जिम्मेदारियां (Responsibilities of a Governor)

राज्यपाल के पास राज्य स्तर पर उतनी ही शक्ति होती है जितनी एक राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय स्तर पर होती है. किसी राज्य में होने वाली हर कार्रवाई उस राज्य की कार्यकारी शक्ति (मुख्यमंत्री) द्वारा राज्यपाल के नाम पर की जाती है. 
एक राज्य के राज्यपाल के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं:
  • राज्यपाल के पास विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ हैं.
  • राज्यपाल के पास राज्य विधानसभाओं को address, summon, differ और dissolve करने का अधिकार है.
  • आपातकाल के मामले में, राज्यपाल State Contingency Fund से advances बनाने का अधिकार रखता है.
  • राज्य के राज्यपाल की सहमति से, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है.
  • कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव नहीं जीतता है और बहुमत साबित करने में असमर्थ होता है, ऐसे में राज्यपाल अपने राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव करने का अधिकार रखता है.
  • यदि कोई संवैधानिक आपातकाल है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल द्वारा लगाया जाता है.
  • चुनाव आयोग की सहमति से, वह किसी भी सदस्य को चुनाव से अयोग्य ठहरा सकता है.
  • राज्य के विधायक राज्यपाल की राय को ध्यान में रखते हुए राज्य का बजट रखते हैं.


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