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जीए टॉपर सीरीज: भारत में राष्ट्रपति चुनाव, जानें राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी अहम बातें

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Recent in news: चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति के चुनाव करने की प्रक्रिया करने की घोषणा कर दी है. वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 26 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखे घोषित की है.

भारत के राष्ट्रपति कौन होता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार देश एक राष्ट्रपति होगा

भारत का राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है. वे भारत का प्रथम नागरिक हैं. वह उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का एक हिस्सा है.

इस प्रकार यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, क्योंकि आम जनता वोट नहीं देती बल्कि जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट देते हैं.

राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?

अनुच्छेद 56 के अनुसार, पांच वर्ष होता है

राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है या राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में क्या होता है?

(a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा

(b) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य. व्याख्या: इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 55 में, “राज्य” में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं.

नोट:     लोकसभा में निर्वाचित सीटें: 543

             राज्यसभा में निर्वाचित सीटें: 238

राष्ट्रपति के चुनाव में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है?

  • एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व
  • इसका मतलब है, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार हैं, A, B, C, D, & E
  • निर्वाचक मंडल का प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों की अपनी प्राथमिकता सूची देकर मतदान करेगा जैसे, वह A को वोट देना चाहता है, अगर A नहीं तो C अगर C नहीं तो E. जब वोटों की गिनती शुरू होती है, और A को कम से कम वोट मिलते हैं , तो वह दौड़ से बाहर हो जाता है, इसलिए उसे जो भी वोट मिलेगा वह प्रत्येक सदस्य की प्राथमिकता के अनुसार अगले उम्मीदवार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कैसे होता है?

यह मतदान की गुप्त मतदान प्रणाली है


राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है?

अनुच्छेद 58 में बताया गया है:

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह –

(a) भारत का नागरिक है;

(b) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और

(c) लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है.

(2) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है.


चुनाव का आयोजन कौन करता है?

  • अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति के चुनाव को व्यवस्थित करने का संवैधानिक कर्तव्य है। अगर चुनाव को लेकर कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा.

उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया

  • मतदान से पहले, नामांकन चरण आता है, जहां उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा रखता है और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है.
  • ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी हो सकते हैं.
  • एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता


वोट के मूल्य की गणना कैसे की जाती है?




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